
- कई भारतीय युवाओं को राजमार्ग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना जिससे उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद मिलेगी।
- पूर्व सीखने के अनुभव या कौशल वाले व्यक्तियों का मूल्यांकन और पूर्व शिक्षा की मान्यता (आर.पी.एल.) के तहत प्रमाणित किया जाता है।
- इस योजना के तहत, एम.ओ.आर.टी.एच. दिशा निर्देशों के अनुसार एन.एच.आई.डी.सी.एल. द्वारा प्रशिक्षण और मूल्यांकन शुल्क का भुगतान किया जाता है।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 100 करोड़ रुपये के सिविल कार्यों वाली परियोजनाओं के लिए पूर्व शिक्षा की मान्यता (आर.पी.एल.) योजना के तहत राजमार्ग निर्माण क्षेत्र में कामगारों के कौशल विकास/उन्नयन की पहल की है। और ऊपर।
2018-19 में आर.पी.एल. योजना के तहत एन.एच.आई.डी.सी.एल. द्वारा की गई कार्रवाई:
असम, त्रिपुरा, नागालैंड और जम्मू और कश्मीर राज्यों के 7000 से अधिक श्रमिकों को 11 महीने की अवधि में 15 नग पर चिनाई और बार-बेंडिंग के व्यापार में प्रशिक्षित किया गया है। एन.एच.आई.डी.सी.एल. प्रत्येक की लागत वाली परियोजनाएं रु। 100 करोड़ और उससे ऊपर, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व शिक्षा की मान्यता (आर.पी.एल.) योजना के तहत कौशल विकास पहल के एक भाग के रूप में।
एन.एच.आई.डी.सी.एल. परियोजना स्थलों पर आर.पी.एल. योजना के तहत चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम (2019-20):
- वर्ष 2019-20 के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने असम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में एन.एच.आई.डी.सी.एल. के 49 परियोजना स्थलों की पहचान की है, जो लागत की परियोजनाओं के आवंटन के लिए हैं। 100 करोड़ रु. पूर्व शिक्षा की मान्यता (आर.पी.एल.) योजना के तहत राजमार्ग निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदाताओं (टी.पी.) को और ऊपर।
त्रिपुरा राज्य में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2 (पीएमकेवीवाइ2) के तहत विशेष परियोजनाओं के रूप में अवसंरचना उपस्कर क्षेत्र के अंतर्गत जूनियर बैकहो लोडर आपरेटर के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम । और पढ़े
अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2 (पीएमकेवीवाइ2) के तहत विशेष परियोजनाओं के रूप में अवसंरचना उपस्कर क्षेत्र के अंतर्गत जूनियर एक्सकवैटर आपरेटर के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम । और पढ़े